परिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए मिली राहत

दी यंगिस्तान, नई दिल्ली।

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगे के कथित षड्यंत्र मामले में आरोपी उमर खालिद को सात दिनों की अंतरिम जमानत दी है। यह राहत उन्हें एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए प्रदान की गई है।

2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगे के मामले में आरोपी और पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद को सात दिनों की अंतरिम जमानत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बजपई ने बुधवार को खालिद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया।

कोर्ट का फैसला
अदालत ने खालिद को पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम राहत प्रदान की है। हालांकि, इस दौरान उन्हें अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

उमर खालिद पर 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित साजिश रचने का आरोप है। यह दंगे नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध के दौरान हुए थे, जिनमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे।

खालिद को 13 सितंबर, 2020 को दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में हैं।

शर्तें और सीमाएं
अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उमर खालिद को देश छोड़ने या किसी भी गवाह से संपर्क करने की अनुमति नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी रिहाई केवल शादी समारोह में भाग लेने तक सीमित है।

मामले की स्थिति
यह मामला दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से संबंधित है, जिसमें उमर खालिद समेत कई अन्य लोग आरोपी हैं। पुलिस का दावा है कि यह दंगे योजनाबद्ध तरीके से आयोजित किए गए थे।

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