arvind kejriwal को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
नई दिल्ली/1 अप्रैल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक अप्रैल को केजरीवाल (arvind kejriwal) को अदालत से राहत मिलने की उम्मीद थी। हालांकि, अदालत से केजरीवाल को कोई फौरी राहत नहीं मिली।
शराब नीति केस मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) से जुड़े दो मामलों पर सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट समेत दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
ईडी (ED) ने केजरीवाल (arvind kejriwal) की रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में कावेरी बावेजा की अदालत में उन्हें पेश किया। ED की तरफ से ASG राजू और केजरीवाल की तरफ से रमेश गुप्ता ने पैरवी की।
ED ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे। वे जांच अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। इस पर अदालत ने पूछा कि ज्यूडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं?
ASG राजू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अब तक फोन का पॉसवर्ड उपलब्ध नहीं करवाया है। इनकी कस्टडी की मांग बाद में की जाएगी। यह ईडी का अधिकार है। इसके बाद अदालत ने अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ के किस बैरक में रखा जाएगा, इसके लिए हाईलेवल मीटिंग चल रही है। इस बीच केजरीवाल ने अदालत से जेल में पढ़ने के लिए तीन किताबें उपलब्ध कराने की गुजारिश की है। ये किताबें गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की प्रसिद्ध किताब हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड है।
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