31 दिसंबर नहीं, अब यह है नई तारीख!
दी यंगिस्तान, नई दिल्ली।
ITR Filing Deadline Extended: अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो आपके लिए राहत की खबर है। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है, जिससे विलंबित या संशोधित रिटर्न दाखिल करने वालों को अधिक समय मिल गया है। पहले 31 दिसंबर 2024 तक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नई तारीख घोषित की गई है।
नई अंतिम तिथि: 15 जनवरी 2025 तक ITR दाखिल कर सकते हैं
आयकर विभाग ने घोषणा की है कि अब ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब करदाता संशोधित और विलंबित रिटर्न 15 जनवरी 2025 तक दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने यह जानकारी अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर साझा की है।
विवाद से विश्वास योजना की तिथि भी बढ़ी
आयकर विभाग ने 30 दिसंबर 2024 को यह भी बताया कि ‘विवाद से विश्वास योजना’ (Vivad Se Vishwas Scheme) के तहत टैक्स बकाया निर्धारित करने और जुर्माना/ब्याज में छूट का लाभ लेने की अंतिम तिथि को 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है।
इस बदलाव से उन करदाताओं को राहत मिलेगी जो अपने रिटर्न या विवादित कर मामलों को समय पर निपटाना चाहते थे।
की पॉइंट्स:
आयकर विभाग ने X (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी साझा की।
ITR फाइलिंग डेडलाइन बढ़ी
पुरानी तारीख: 31 दिसंबर 2024
नई तारीख: 15 जनवरी 2025
विवाद से विश्वास योजना की तिथि बढ़ी
नई अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2025
योजना के तहत टैक्स बकाया निपटाने में राहत।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का सर्कुलर
यह निर्णय करदाताओं को अधिक समय देने के लिए लिया गया।
आधिकारिक घोषणा