एक दिन में 50 हजार से अधिक जमा करने पर बैंक को देनी होगी जानकारी
दी यंगिस्तान, नई दिल्ली।
Saving Account : हम में से कई लोग एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखते हैं – एक अकाउंट खर्चों को मैनेज करने के लिए और दूसरा सेविंग्स अकाउंट होता है, जिसमें हम अपने पैसे सुरक्षित रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा करने की एक सीमा होती है? अगर आप इस सीमा को पार करते हैं, तो आयकर विभाग आपकी तरफ से नोटिस भेज सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
सेविंग्स अकाउंट में लिमिट से ज्यादा जमा करने पर क्या होता है?
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, एक फाइनेंशियल ईयर में आपके सेविंग्स अकाउंट में कुल जमा राशि 10 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस सीमा को पार करते हैं, तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। इसके अलावा, अगर आप एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको बैंक को इसकी वजह बतानी होती है। यह नियम आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत आता है।
बैंक को देना होगा जानकारी
अगर आप एक दिन में 50,000 रुपये या उससे ज्यादा जमा करते हैं, तो बैंक को इसकी जानकारी देनी होती है। इसके अलावा, आपको अपना पैन कार्ड नंबर भी बैंक को देना होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको फॉर्म 60 या 61 भरकर देना होता है। यदि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है, तो इसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माना जाता है और बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को भेजता है।
अगर आपको टैक्स नोटिस मिले तो क्या करें?
कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बिना जानकारी दिए बड़ा ट्रांजैक्शन कर देते हैं, जिससे आयकर विभाग को नोटिस मिल सकता है। ऐसे में आपको उस नोटिस का जवाब देना होगा और संबंधित दस्तावेज भी देने होंगे। इन दस्तावेजों में आपके अकाउंट का स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। इन सब दस्तावेजों के जरिए आपको यह साबित करना होगा कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया, वह सही था।
बता दें कि, सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा करने की एक सीमा होती है। अगर आप इस सीमा को पार करते हैं, तो आपको इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। ऐसा नहीं करने पर आपको नोटिस मिल सकता है। इसलिए, बैंक ट्रांजैक्शन के नियमों को समझकर सही तरीके से पैसे जमा करें और टैक्स संबंधी नियमों का पालन करें।